असम सरकार बहुविवाह (Polygamy) के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बहुविवाह के खिलाफ प्रस्तावित कानून में कम से कम सात साल की सजा होगी। सरमा ने सोमवार को मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना के दूसरे चरण के शुरू करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया जाएगा। सरमा ने कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थी लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा, “यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करता है, तो उसके धर्म की परवाह किए बिना सात साल या उससे अधिक की सज़ा का प्रावधान होगा।”
