नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने पीएम मोदी से जल्द लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कराने का आग्रह किया है। खरगे ने कहा कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद पिछले दो कार्यकालों से खाली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। यह संविधान के नियमों का भी उल्लंघन है। आखिरी बार 16वीं लोकसभा में एआईएडीएमके के नेता एम थंबीदुरई को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया था। मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, ‘भारत के संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के चुनाव को अनिवार्य बनाता है। संवैधानिक रूप से, डिप्टी स्पीकर,स्पीकर के बाद सदन का दूसरा सबसे बड़ा पीठासीन अधिकारी होता है।’ उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि सदन ‘जितनी जल्दी हो सके’ किसी एक को डिप्टी स्पीकर चुनेगा। खरगे के अनुसार, ‘परंपरागत रूप से उपाध्यक्ष का चुनाव नवगठित लोकसभा के दूसरे या तीसरे सत्र में किया जाता रहा है। इस चुनाव की प्रक्रिया स्पीकर की प्रक्रिया को दर्शाती है और एकमात्र अंतर यह है कि लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 8(1) के अनुसार, डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर द्वारा तय की जाती है।’
बता दें कि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। डिप्टी स्पीकर का मुख्य काम लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना है। वे सदन को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। जब डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करते हैं, तो उनके पास स्पीकर के समान अधिकार होते हैं। वे व्यवस्था बनाए रखते हैं, व्यवस्था के मुद्दों पर निर्णय लेते हैं और बहसों का संचालन करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि डिप्टी स्पीकर गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करें। उन्हें स्पीकर की तरह ही निष्पक्ष रहना होता है, भले ही वे किसी राजनीतिक दल से चुने गए हों।